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Mp News: Cbi Will Have To Take Permission To Investigate In Madhya Pradesh Too, Home Department Issued Notific – Amar Ujala Hindi News Live

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MP News: CBI will have to take permission to investigate in Madhya Pradesh too, Home Department issued notific

सीबीआई
– फोटो : पीटीआई

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अब मध्य प्रदेश में भी जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना होगी। राज्य सरकार ने दिल्ली विषय पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा-3 की शक्तियों के तहत प्रदेश में जांच को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार सीबीआई को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए अनुमति लेने की जरूरत होगी। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। इसके अनुसार अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निजी, सरकारी या अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी।

बता दें पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी यह व्यवस्था लागू कर चुकी है, जिस पर उच्चतम न्यायालय की मुहर भी लग चुकी है। वहीं, यदि राज्य सरकार कोई मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपना चाहती है तो उसकी भी लिखित सूचना देनी होगी और सहमति के आधार पर निर्णय होगा।  

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