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जिले के कान्हीवाड़ा थाना अंतर्गत एक ग्राम में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार थाना कान्हीवाड़ा में 7 वर्षीय नाबालिग बालिका की मां ने रिपोर्ट दर्ज करा
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उसी समय संतकुमार पिता भुज्जे लाल कुमरे उम्र 46 वर्ष आया और उसको अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर कान्हीवाड़ा पुलिस ने व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक60/2023,धारा 376(AB)भादवी, धारा 5M,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष पाक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी ने गवाह व सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।गवाहों व सबूतों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी संतकुमार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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