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देश में एक जुलाई से नवीन कानून लागू होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन के निर्देशन में सोमवार शाम लौर थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया।
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आयोजित बैठक में थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर ने नए कानून के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से नई न्याय प्रणाली बीएनएस के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। हालांकि जो मामले इस नए कानून लागू होने से पहले दर्ज किए गए हैं। अंतिम फैसला आने तक उन मामलों में पुराने कानून के हिसाब से चलेगा।
नए कानून में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। इसमें जीरो एफआईआर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक एसएमएस के जरिए समन भेजना और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
इस कानून प्रक्रिया में मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। जीरो एफआईआर से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज करा सकता है।
भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो, इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी, मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा, गिरफ्तारी विवरण पुलिस थाना और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
इस बैठक में मुख्य रूप से थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के साथ लौर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, आमजन सहित पुलिस स्टॉफ उपस्थित रहे।


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