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13 जून को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र कणाद भवन में बिना अनुमति प्रवेश और फोटोग्राफी करने के मामले में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परीक्षा नियंत्रक सुरेंद्र पी गादेवार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में परीक
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इसकी जानकारी परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने आपको पत्र के जरिए दी। लेकिन पत्र के उत्तर में आपने कार्यालयीन आदेश 18 जून 2024 जारी किया। इसमें विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन के लिए जरूरी निर्देश हैं। लेकिन परीक्षा केंद्र में कुलपति के साथ अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटोग्राफी, परीक्षा की सुचिता तथा नियमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। यह आपकी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। स्पष्ट करें कि विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में परीक्षा संचालन के लिए जिम्मेदार परीक्षा केंद्र अधीक्षक के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं। आपके पत्र के परिपालन में बिना पूर्व सूचना के सभी व्यक्तियों को चलती परीक्षा में बिना परीक्षा अधीक्षक की अनुमति के केंद्रों में प्रवेश की अनुमति है। क्या परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक उन संबंधित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो केंद्रों में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं।
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