[ad_1]
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल सुनीता शिजू को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किया है। नर्सिंग काउंसिल में पदस्थी के दौरान विभिन्न अयोग्य
.

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भी की थी शिकायत
अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र शिजू को जारी किया गया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृति का होने के कारण कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल विभागीय जांच की गई थी। जांच में सुनीता शिजू द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान की गई अनियमितताएं अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी मे पाई गईं। इसीलिए शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
[ad_2]
Source link



