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One and a half crore rupees fine on illegal excavation | अवैध उत्खनन पर डेढ़ करोड़ का जुर्माना: दो अलग-अलग मामलों में कलेक्टर ने जारी किया आदेश, प्रभारी खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई – Katni News

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कलेक्टर अवि प्रसाद बुधवार को दो अलग- अलग मामलों मे बिना अनुमति शासकीय भूमि पर अवैध रूप से 10 हजार 422 घन मीटर खनिज गौण मुरुम का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 12 लोगों पर 5 लाख 21 हजार 100 रुपए का 15 गुना जुर्माना लगाया है।

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साथ ही समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 1 करोड 56 लाख 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। उत्खनन कार्य के दौरान जब्त की गई दो पोकलेन मशीन सहित पांच हाईवा वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।

कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रभारी अधिकारी खनिज ने 12 जून 2024 को निरीक्षण के दौरान ग्राम झरेला के खसरा नंबर 78 के अंश भाग, खसरा नंबर 79 के अंश भाग में पोकलेन मशीन और दो हाइवा वाहन के माध्यम से 4442 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया था।

कलेक्टर न्यायालय ने मध्य प्रदेश अवैध खनन, परिवहन, भंडारण का निवारण नियम के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन खनिज के लिए 50 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से दो लाख 22 हजार 100 रुपए की रायल्टी का 15 गुना 33 लाख 31हजार 500 जुर्माना सहित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 33 लाख 31 हजार 500, प्रशमन शुल्क की राशि 1 हजार रुपए मिलाकर 64 लाख 64 हजार 300 रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार 25 मई 2024 को नायब तहसीलदार वृत्त बिलहरी द्वारा पोंडी का औचक निरीक्षण के दौरान खसरा 5.64 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बिना नंबर की पोकलेन मशीन, तीन हाईवा वाहन से बिना वैधानिक अनुमति के 5980 घनमीटर खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करना पाया गया।

जिसपर कलेक्टर न्यायालय ने अवैध उत्खनन खनिज के लिए 50 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से दो लाख 99 हजार रुनउ की रायल्टी का 15 गुना 44 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 44 लाख 85 हजार को मिलाकर कुल 89 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

अवैध उत्खनन के मामले में जिन 7 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें मैसर्स झांझरिया निर्माण लिमिटेड बिलासपुर, पोकलेन मशीन के मालिक संदीप अग्रवाल निवासी बिरसिंगपुर पाली, हाईवा वाहन के मालिक बिट्टू सिंह बघेल निवासी धनपुरी, सरपंच ग्राम पंचायत झरेला तहसील बड़वारा, पोकलेन मशीन आपरेटर ललित नायक पिता उदय नायक निवासी बिरसिंहपुर पाली, हाईवा वाहन के चालक शिवप्रसाद यादव निवासी सीधी, मनोज लोघी निवासी धनपुरी का नाम शामिल है।

ग्राम पोंडी में 5980 घनमीटर मुरूम के अवैध उत्खनन के मामले में मेसर्स एसकेआई रेलरोड प्राईवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान, दुर्गेश सौंधिया निवासी जिला सीधी सहित तीन वाहन चालक पंचमलाल पाल निवासी तहसील व्योहारी, मुन्नालाल वर्मा निवासी सीधी और सुदामा यादव निवासी हजारीबाग झारखंड को नोटिस दिया गया है।

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