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नर्मदापुरम के सांगाखेड़ा के 15 महीने पहले होलिका दहन की रात एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या और दोनों पैर काटने के केस में मंगलवार को फैसला आया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (जफर इकबाल) के न्यायालय ने आरोपी सुनील कीर (24) को धारा 302, 460, 394 भादवि म
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7 मार्च 2023 की रात सुनील कीर ने बुजुर्ग महिला राम बाई चौरे के दोनों पैर काटे और चांदी की कड़ी ले गया। कुंडल के लिए कान नोचा। हाथ में चांदी की चूड़ियां निकालने के लिए भी जबरदस्ती की थी। शरीर पर धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से कई वार किए थे।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि ग्राम सांगाखेड़ा कला उनके बगीचा में बनी (टपरिया) मां रामबाई अकेली रहती है।7 मार्च 2023 को बुजुर्ग की रकम लूटने के लिए हत्या की थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी सुनील कीर के खिलाफ अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 302,460,394 भादवि. का प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार नेमा, (जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम) द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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