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भोपाल।मंत्रालय में पीएम श्री एयर एंबुलेंस और हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने की समीक्षा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल व एसीएस व पीएस हेल्थ मौजूद रहे।
प्रदेश में शुरू हुई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित, घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियाँ जि
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उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा इस योजना की समीक्षा मंगलवार को की गई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा आपातकाल में लोगों को हायर ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिलाने की कोशिश है। इससे असमय होने वाली मौतों को उपचार दिलाकर रोका जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की मीटिंग में यह बात कही। उन्होने कहा कि एयर एंबुलेंस सेवा में जो लोग आयुष्मान कार्ड धारक नहीं होंगे उन्हें प्रदेश से बाहर के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए दो अलग-अलग तरह के फिक्स पेमेंट करने पड़ेंगे। यह तय राशि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को हेलीकाप्टर के हर घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,94,500 रुपए एवं फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिए हर घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,78,900 रुपए का पेमेंट करना होगा।
इन्हें बगैर कोई पैसा लिए दी जाएगी सर्विस
प्रदेश में ऐसे लोग जो सड़क हादसे में एवं औद्योगिक दुर्घटना में गंभीर घायल होते हैं उन्हें प्रदेश के अंदर और बाहर के शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में बगैर कोई चार्ज लिए पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु नि:शुल्क परिवहन किया जाएगा। जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में बगैर कोई चार्ज लिए एयर लिफ्ट कर पहुंचाया जाएगा जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में ले जाने पर एग्रीमेंट के आधार पर राशि ली जाएगी।
आकस्मिक चिकित्सा में सहायक होगी
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में कहीं भी आकस्मिक चिकित्सा सेवा के हालात बनने या विशेष प्रकार की चिन्हित चिकित्सा सुविधा देने में सहायक होगी। इसके साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरत होने पर व प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक पहुंचकर आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों को बड़े अस्पतालों तक तक एयर लिफ्ट किया जाएगा।
पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद
एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए एक हेली एम्बुलेंस एवं एक फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस शुरू किया गया है जो कि प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगी। एयर एम्बुलेंस में वेल ट्रेंड चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहेगी। चिकित्सकीय आवश्यकता अनुसार प्रदेश के रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद अथवा देश के अन्य बड़े अस्पतालों पर हवाई परिवहन से पहुंचाया जाएगा।
एयर एम्बुलेंस सेवा अनुशंसित चिकित्सालय तक ले जाने के लिए होगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत हवाई परिवहन के दौरान सेवाप्रदाता द्वारा रोगी या पीड़ित के लिए 50 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान तथा थर्ड पार्टी के लिए 25 लाख का दुर्घटना बीमा और थर्ड पार्टी डैमेज के लिए 25 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया ै।
ऐसे होगा सेवा देने का फैसला
- दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।
- संभाग के बाहर जाने के लिए परमिशन स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी।
- मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी व पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति डीन की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाएगी।
- अन्य समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जाएगी
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