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प्रधान जिला व न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी की तरफ से केंद्रीय जेल बड़वानी में पुरुष बैरक, महिला बैरक और पाकशाला सहित सभी बैरक का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की गई। इस वार्तालाप के दौरान बंदियों की छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए, उन्हें सुना और
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किसी भी बंदी की तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा दिए जाने की प्रार्थना नहीं की गई। जेल अपील के जुड़े में भी पूछताछ की गई और बताया गया कि सभी दोषसिद्ध बंदियों ने जेल अपील और निजी अपील दाखिल कर दी है। लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण करते हुए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि ऐसे विचाराधीन बंदी जो लाभ पाने के योग्य है।
उनकी सूची प्रत्येक सप्ताह जिला विधिक सेवा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। लीगल एड क्लिनिक पर मौजूद दोनों पी.एल.वी. से उनके कार्यों के बारे में व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पूछा गया और सभी रजिस्टर जांचे गए।


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