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नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाया है। सेंधवा न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी गोलू उर्फ इरफान पिता गफूर शेख को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभिय
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जानें पूरा मामला
घटना 19 मार्च 2021 की है। फरियादी ने पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। फरियादी ने उनके रिश्तेदारों व आसपास तलाश किया। हालांकि, नाबालिग बालिका का कहीं पता नहीं चला।
उन्हें आशंका है कि आरोपी गोलू उर्फ इरफान उनकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू के पास से पीड़िता को बरामद किया गया था।
इसके बाद पीड़िता बयान लिए गए। जिसमें उसने ने पुलिस को बताया था कि आरोपी गोलू 19 मार्च 2021 को घर पर आया और शादी करने के बहाने से उसे बस में बैठाकर जुलवानिया ले गया था। जहां पर लॉज में एक रात रुके थे।
आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रेप किया। वहां से दूसरे दिन आरोपी पीड़िता को बड़गांव लेकर गया और वहां से जंगल में पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रेप किया। आरोपी व पीड़िता जंगल में ही थे। तभी पुलिस वहां पर पहुंची और पीड़िता को बरामद किया। पुलिस ने नाबालिग बालिका के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

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