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हरसूद कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेम-प्रसंग के मामले में चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतारा गया था। मामला 2020 का है, बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद पुष्पक पातक ने फैसला सुनाया। अभियोजन
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मृतक अशोक खालवा थाना क्षेत्र के ग्राम लंगोटी का रहने वाला था। उसका गांव की एक लड़की से अफेयर थी। अशोक का प्रेमिका के घर आना-जाना रहता था। यहां तक कि वो शराब पीने भी प्रेमिका के घर जाता था। लेकिन उस प्रेमिका का रिश्ता बागड़ा गांव के दिनेश से तय हो चुका था। लेकिन दिनेश को पता चला कि उसकी मंगेतर का अफेयर अशोक से चल रहा है। 22 नवंबर 2020 को वह मंगेतर के पास आया तो वहां अशोक पहले से मौजूद था।
दिनेश पिता गोपाल (24), जितेंद्र पिता मनीराम (23), श्याम पिता राजाराम (24) सभी निवासी ग्राम बागड़ा ने अशोक से विवाद किया। उस पर आरोप लगाया कि वह दिनेश की मंगेतर से छेड़छाड़ कर रहा था। अशोक के साथ मारपीट की और दिनेश ने पेट में चाकू घोंप दिया। दम तोड़ने के बाद उन्होंने अशोक की लाश सड़क पर फेंक दी। इधर, घटना की जानकारी अशोक के भाई गणेश को उसके दोस्तों से मिली। बाद में उसने पुलिस से शिकायत की।
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