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सलकनपुर में वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में पूर्व में 13 मई को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब मंदिर परिसर तक वाहनों का आवागमन 30 जून तक प्रतिबंधित रहेगा।
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जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माण कार्य किए जाने के तहत सलकनपुर मंदिर पर देवी लोक का निर्माण का काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति, कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन हो रहे हैं।
एडीएम वृंदावन सिंह ने जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से सलकनपुर मंदिर सड़क पहुंच मार्ग मे प्रतिबंध लगाया गया है। रेहटी-बुदनी मार्ग पर स्थित सलकनपुर मंदिर प्रवेश द्वार क्रमांक एक से मंदिर तक समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। केवल निर्माण कार्य में संलग्न एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस व्यवस्था के लिए चल रहे निर्माण कार्य की एजेंसी द्वारा सड़क मार्ग के प्रवेश द्वार पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इस काम में पुलिस आवश्यक सहयोग करेगी। यह व्यवस्था पांच कार्यालयीन दिनों सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगी। शनिवार एवं रविवार को समस्त प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष पर्व पर प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। यह आदेश 25 मई से 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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