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भोपाल20 मिनट पहले
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राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के 19.48 लाख रूपए के घोटाले के आरोपी तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया है कि यदि पुलिस राजपूत को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 20 हजार रुपए की जमानत पर रिहा करना होगा।
राज्य शासन ने चार सप्ताह में जवाब मांगा
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