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ग्वालियर29 मिनट पहले
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- अनुविभाग में संबंधित एसडीएम और एक से अधिक अनुविभाग का क्षेत्र होने पर एडीएम देंगे अनुमति
लोकसभा निर्वाचन के दौरान ग्वालियर में बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, रैली, आमसभा व अन्य राजनीतिक, गैर राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा-144 के तहत इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आचार संहिता जारी होने के दिन से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।
रैली, जुलूस, सभा से दो दिन पहले SDM से लेनी होगी
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