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भोपाल8 मिनट पहले
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बिल्डिंग परमिशन (फाइल फोटो)
प्रदेश के शहरी इलाकों में अब 186 वर्ग मीटर (2002 वर्ग फीट) तक के मकान बनाने के लिए शासन ने नागरिकों को राहत देने की तैयारी है। इस व्यवस्था के प्रभावी होने पर 186 वर्गमीटर भूखंड पर निर्माण के लिए नगर निगम या अन्य नगरीय निकायों से अलग से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
मास्टर प्लान के आधार पर तय गाइडलाइन का पालन करते हुए नागरिक
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