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सागर3 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी प्रशांत कोरी को विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने 6 माह 17 दिन के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बांदरी पुलिस को 30 जनवरी 2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फोरलाइन मुकद्दम ढाबा झांसी रोड बांदरी के पास आरोपी प्रशांत कोरी गांजा लिए बेचने के लिए खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई के लिए रवाना हुई। टीम ने कार्रवाई करते हुए झांसी रोड पर मुकद्दम ढाबा के पास घेराबंदी कर आरोपी को धरदबोचा।
आरोपी के पास से थैला जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने
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