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नर्मदापुरम4 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
नर्मदापुरम जिले में रबी सीजन की गेहूं-चने फसल की कटाई का कार्य शुरू होने वाला है। कटाई के दौरान होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने प्रशासन ने आदेश निकाला है। गेहूं-चने के खेतों में भुसा मशीन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक भुसा मशीन के चलाने पर रोक लगाई है। कलेक्टर सोनिया मीना ने अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी किए है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भूसा मशीन का उपयोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। समस्त हार्वेस्टर संचालकों से कहा गया है कि वे किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ कराने के बाद ही जिले में किसानों के खेतों में फसल कटाई कराए। फसलों की कटाई में उपयोग किए जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एवं स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर संचालक कम से कम दो अग्निशमन यंत्र चालू अवस्था में रखे। इसके बिना फसल कटाई/ भूषा मशीन का उपयोग करना निषेध है। इसके अलावा रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई व भूसा मशीन का उपयोग करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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