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विदिशा9 मिनट पहले
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विदिशा कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 14-14 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि
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