[ad_1]
बुरहानपुर (म.प्र.)5 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने पिता को जलाकर उसकी हत्या करने के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास और 4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक शाम देशमुख ने बताया पुलिस थाना खकनार के तहत ग्राम कलेर के एक खेत में 11 जुलाई 2022 को रात में आरोपी नंदलाल पिता मोतीलाल कोरकू 36 निवासी ग्राम कलेर थाना खकनार ने अपने पिता मोजीलाल 62 की हत्या करने के उद्देश्य से टपरी में आग लगा दी। इस आग में आरोपी के पिता मोजीलाल की मौत हो गई।
आरोपी की मां ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
[ad_2]
Source link



