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शिवपुरी4 मिनट पहले
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जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 16 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले एक पुलिस विभाग के हेड कॉन्स्टेबल को दोषी मानते हुए उसे 4 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हवलदार ने अपने थाना क्षेत्र में गिट्टी के डंपर चलाने की एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी सुनील त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन के मुताबिक 5 दिसंबर 2017 को डबरा निवासी सतीश कुमार
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