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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के नीमच में 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाणदा गांव निवासी मोहन के बेटे आरोपी राजू (20) को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 के अंतर्गत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 366 के अंतर्गत पांच साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (3) के अंतर्गत 20 साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि 28 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना नीमच सिटी क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट लिखवाई की थी कि 21 अप्रैल 2021 को उसकी 15 साल की बेटी रात के लगभग 8.30 बजे घर से यह कहकर निकली कि वह जरूरी काम से जा रही है। लेकिन रात के 10 बजे तक वापस नहीं आई। शंका के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी पर अपराध क्रमांक 215/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताई आपबीती
पांच मई 2021 को पीड़िता पुलिस थाना नीमच सिटी में उपस्थित हुई। जहां पर उसने बताया कि आरोपी शादी करने का झांसा देकर अपहरण करके ग्राम डोरिया, निंबाहेड़ा (राजस्थान) ले गया था। जहां आरोपी ने उसे खुले मैदान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के आधार पर जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर और पीड़िता का मेडिकल कराया गया। फिर पीड़िता की उम्र से संबंधित जरूरी सबूत इक्टठा कर जांच पूरी कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), नीमच में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।
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