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Mp News:अपात्र होने पर लाड़ली बहना योजना का लाभ लिया तो होगी कार्रवाई!, सरकार ने 15 दिन का समय दिया – Mp News: If You Take The Benefit Of Ladli Behna Scheme If You Are Ineligible, Action Will Be Taken! Government

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MP News: If you take the benefit of Ladli Behna Scheme if you are ineligible, action will be taken! Government

लाडली बहना योजना
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। 15 मार्च के बाद योजना के फॉर्म भरना शुरू हुए। इसमें पहले एक हजार रुपए और बाद में 1250 रुपए लाड़ली बहनों को दिए जा रहे है। इसमें महिलाओं से नियम शर्तों के अनुसार स्वेच्छा से स्वप्रमाणित आवेदन भरवाएं गए। जिसमें करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें कई आंगनवाड़ी सहायका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्षक/ सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य भी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसको लेकर कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 की तरफ से आदेश जारी कर उनको योजना के लाभ का परित्याग करने के निर्देश दिए गए है। 15 दिवस में ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शासन से नहीं जारी हुए कोई निर्देश 

हालांकि शासन की तरफ से लाड़ली बहना योजना का अपात्र लोगों के लाभ लेने पर कोई कार्रवाई करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लाभ ले रहे लोगों को परित्याग करने का विकल्प दिया गया है। वह स्वेच्छा से योजना का परित्याग कर सकते है। सागर के सामने आए आदेश में शासन के किसी पत्र का भी उल्लेख नहीं है। 

यह है प्रमुख शर्ते 

लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्ते है कि इनकम टैक्स के दायरें में ना आते हो, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो। 

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