Home मध्यप्रदेश Mp High Court:धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित विवादित कंटेंट...

Mp High Court:धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित विवादित कंटेंट का मामला, Hc ने दिया ये आदेश – Mp High Court News Tarnishing Image Of Dhirendra Shastri Should Be Removed From Electronic Media

38
0

[ad_1]

MP High Court News tarnishing image of Dhirendra Shastri should be removed from electronic media

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक खबर प्रकाशित कर उनकी छवि धूमिल करने खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की छवि धूमिल करने वाली खबरें को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने के आदेश दिये हैं। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता रणजीत पटेल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी हैं। उनके खिलाफ फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी छवि खराब करने आपत्तिजनक खबरे प्रकाशित की जा रही हैं। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के नेता कहलाने वाले अनावेदक आरडी प्रजापति उनके खिलाफ भ्रामक व आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बिना सत्यता की जांच किए खबर प्रकाशित की गई है। खबर प्रकाशित करने में पत्रकारिता के मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने सुनवाई के दौरान स्कन्द पुराण, गुरु गीता तथा तैत्रीय उपनिषद के भाग का उल्लेख करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि व्यक्ति की छवि धूमिल करने वाली आपत्तिजनक खबरों की सत्यता जांचने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक खबर हटाने के निर्देश दिये हैं। याचिका में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सहित फेसबुक, ट्विटर सहित मीडिया हाउस को अनावेदक बनाया गया था।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here