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सागर40 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में कार से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी कल्याण चक्रवर्ती को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी कल्याण को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दो अन्य आरोपी फरार हैं। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना गोपालगंज को 20
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