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शिवपुरी3 मिनट पहले
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जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एके गुप्ता ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी मानते हुए 2- 2 साल की कैद और 67,800 – 67,800 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में बिजली कंपनी से पैरवी एडवोकेट आलोक अष्ठाना ने की।
अभियोजन के मुताबिक, बिजली कंपनी की टीम ने 6 दिसंबर 2018 को
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