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शाजापुर (उज्जैन)कुछ ही क्षण पहले
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न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. ने आरोपी राम मोहन पिता शम्भू लाल मीणा निवासी ग्राम हिराना थाना शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि घटना
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