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Court acquitted Sumawali MLA | जमीन की धोखाधड़ी के षड़यंत्र में दर्ज हुई थी FIR, कोर्ट ने किया बरी

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ग्वालियर19 मिनट पहले

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सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह - Dainik Bhaskar

सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह

  • दो साल पहले दर्ज हुआ था मामला

ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह बड़ी राहत दी है। सितंबर 2021 में हजीरा थाना में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाड़ी के षड़यंत्र में कोर्ट ने विधायक को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही कांग्रेस विधायक अजब सिंह के दामाद रंजीत सिंह कुशवाह को भी कोर्ट ने बरी किया है। यह मामला जमीन बेचकर धोखाधड़ी का था। जिसमें फरियादी ने एक करोड़ आठ लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था।
मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक व प्रॉपर्टी कारोबारी अजब सिंह कुशवाह के लिए बुधवार राहत लेकर आई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हजीरा में जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक को निर्दोष करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। विधायक के साथ ही उनके दामाद रंजीत सिंह भी इस मामले में आरोपी थे इसलिए उनको भी राहत मिली है। कोर्ट ने किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया है।
ऐसे समझिए पूरा मामला
हजीरा थाना में 30 सितंबर 2021 को यह मामला फरियादी कृष्ण गोपाल चौरसिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में कृष्ण गोपाल ने कहा था कि सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाह ने साल 2013 में सागर ताल रोड लधेड़ी पर एक कॉलोनी काटी थी। कम रेट पर जमीन दिलाने का भरोसा दिलाकर विधायक ने कृष्ण गोपाल को जमीन दिखाई थी। जमीन पसंद आने पर प्रॉपर्टी डीली कृष्ण गोपाल ने दो बीघा जमीन का अनुबंध विधायक और उसके दामाद रंजीत सिंह से किया था। जमीन खरीदने के लिए 1.08 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद अजब सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। जब कृष्ण गोपाल ने रजिस्ट्री के लिए कहा तो अजब सिंह ने कहा कि इस जमीन पर गोली चल गई है और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। यह मामला सुलझते ही रजिस्ट्री कर दूंगा। इस दौरान उन्होंने 24 लाख और 68 लाख रुपए के दो चेक बतौर गारंटी फरियादी को दिए। एक चेक 15 मई 2013 का था जो 24 लाख रुपए का था, जबकि दूसरा 18 अगस्त 2013 का था। दोनों ही चेक जब फरियादी ने बैंक में लगाए तो खाते में रुपए नहीं होने पर चेक बाउंस हो गए। इस पर अजब सिंह और रंजीत सिंह ने फरियादी को श्योपुर में एक जमीन इसके बदले देने का वादा किया।लेकिन उसके बाद भी न जमीन दी न रुपए लौटाए। जिस पर थाना हजीरा में उनके खिलाफ धोखाधड़ी व षड़यंत्र का मामला दर्ज हुआ था।

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