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Mandla collector did two miscreants to district | पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बाद जारी किए आदेश

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मंडला6 मिनट पहले

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आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने परमानंद पिता नीलकंठ साहू (32) निवासी अहमदपुर, तहसील बिछिया थाना बम्हनी और रोहित पिता राजेन्द्र श्रीवास (28) निवासी सुभाष वार्ड मंडला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि से बाहर जाने का आदेश दिया गया हैं।

यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई हैं। निर्बंध आदेश की अवधि में परमानंद साहू एवं रोहित श्रीवास जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे,अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे। साथ ही वे प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

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