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अशोकनगर20 मिनट पहले
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जिला न्यायालय ने पिस्टल अदाकार लूट का प्रयत्न करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों के ऊपर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। दो आरोपियों ने 7 साल पहले शहर के एक गाल व्यापारी के यहां पिस्तौल दिखाकर पैसे लूटने का प्रयत्न किया था।
यह सजा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई है। आरोपी खैजरा खरगो गांव निवासी 29 वर्षीय लल्लू उर्फ राहुल पुत्र महेश रघुवंशी एवं दीपक पुत्र कमल सिंह रघुवंशी उम्र 30 साल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
घटना के बारे में मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने बताया की 4 जुलाई 2016 को गल्ला व्यापारी फरियादी रमेश चंद जैन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था की अशोकनगर मंडी दीपक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फड है। भुगतान अपने मकान के नीचे करता है। दोपहर तीन बजे दो लड़के आए और बोले कि बगुल्या वालों की यही दुकान है क्या? फिर दोनों आये बोले पेमेन्ट लेना है।
एक लड़के ने उसका शटर गिरा दिया, दूसरे ने पिस्टल निकालकर ऊपर अड़ा दी और बोल जितना पैसा है वह दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। जिसके बाद व्यापारी चिल्लाने लगा तो वह दोनों शटर खोल कर भागने लगे इसी दौरान उनमें से लल्लू उर्फ राहुल पकड़ गया, जबकि दूसरा युवक बाइक से भाग गया। उससे पूछताछ की तो उसने दूसरे साथी का नाम बताया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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