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भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने की कार्रवाई | Bureau of Indian Standards took action after Bhaskar’s sting operation

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इंदौर15 मिनट पहले

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सराफा बाजार की एक दुकान पर कार्रवाई करती बीआईएस भोपाल की टीम। - Dainik Bhaskar

सराफा बाजार की एक दुकान पर कार्रवाई करती बीआईएस भोपाल की टीम।

सराफा में बिना हॉलमार्क के धड़ल्ले से बेची जा रही ज्वेलरी पर दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की भोपाल टीम ने यहां छापा मारा। सूत्रों के अनुसार तीन ज्वेलर्स के यहां से 2 लाख से ज्यादा के बिना हॉलमार्क और एचयूआईडी के गहने बरामद हुए हैं।

बीआईएस की भोपाल ब्रांच से संयुक्त निदेशक रमनकुमार त्रिवेदी, उप निदेशक तपन कुमार हलदर, राहुल कुमार, विपिन भास्कर व अन्य अधिकारियों ने सराफा की कई दुकानों पर जांच की। विपिन भास्कर ने बताया कि सीएम ज्वेलर्स, शिशिर ज्वेलर्स और राजकमल ज्वेलर्स के यहां बड़ी संख्या में सोने के ऐसे गहने मिले जिन पर एचयूआईडी और हॉलमार्क नहीं था। इन्हें जब्त कर लिया गया। जांच जारी होने के कारण जब्त किए गए गहनों की पूरी जानकारी जाहिर नहीं की गई है।

गुणवत्ता पर शक हो तो यहां शिकायत करें

बीआईएस भोपाल ब्रांच के निदेशक पार्थसारथी मंडल ने कहा, प्रदेश में इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, रतलाम, सतना, उज्जैन, मुरैना, बालाघाट व छतरपुर में बिना हॉलमार्क व एचयूआईडी की गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेची जा सकती। अगर कहीं ऐसी ज्वेलरी मिलती है या हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की गुणवत्ता पर शक है तो www.bis.gov.in या बीआईएस केयर एप पर शिकायत करें। तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सख्ती हुई तो ज्वेलर्स ने छिपाए गहने

स्टिंग के बाद कई व्यापारियों ने बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी चुनिंदा व्यापारियों के पास छिपा दी है। बीआईएस की टीम अब ऐसे व्यापारियों की तलाश कर रही है। साथ ही दुकानदारों के एजेंटों पर भी नजर रखी जा रही है।

एक साल कैद, 1 लाख तक जुर्माना

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत बिना हॉलमार्क और एचयूआईडी के गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाले को एक साल का कारावास और कम से कम एक लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।

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