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Ujjain Rajnandani Case:मुंह दबाकर की गई थी मासूम राजनंदनी की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा – Innocent Rajnandani Was Murdered By Pressing Her Mouth, Post Mortem Report Revealed

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उज्जैन के कमल कॉलोनी निवासी चार वर्षीय राजनंदनी के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को चार डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें यह पाया गया है कि राजनंदनी की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उसकी मुंह दबाकर हत्या की गई है।

सिटी एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि इस मामले में  राजनंदनी के पड़ोस में रहने वाले चार लोगों द्वारा घटनाक्रम करना पाया गया था। जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में कई एंगल हैं, जिन पर जांच जारी है। राजनंदनी की विसरा रिपोर्ट आना बकाया है। एक-दो दिन में यह जांच रिपोर्ट आएगी जिसके आधार पर प्रकरण में आगे धारा बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। 

 



तंत्र विद्या के सवाल पर भूरिया ने कहा कि अभी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं फिर भी इस मामले में भी चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड भी मांगा जाएगा। बच्ची को नाले में फेंकने के जवाब में भूरिया ने बताया कि पूरा घटनाक्रम घर के अंदर ही हुआ है और यह पूरा मामला छोटी बच्ची का था इसीलिए पहले बच्ची को मारा गया और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए नाले में फिंकवाया गया था। 

एसपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

पूरे मामले में पुलिस ने कमल कॉलोनी में रहने वाली एक युवती और तीन लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है। जिससे इस पूरे हत्याकांड के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जाता है कि इस मामले में एसपी सचिन शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसीलिए पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए विवेचना करने में जुटी हुई है।

 


नोटिस भी हो गए चस्पा

बताया जाता है कि इस मामले में नगर निगम ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत जावक क्रमांक 521 का एक पत्र कमल कॉलोनी में युवक-युवतियों के घर के बाहर लगा दिया गया है। जिन्हें इस पूरे मामले का दोषी बताया जा रहा है। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि यह भवन बिना अनुज्ञा प्राप्त करे बिना स्वीकृति के जी प्लस-1 वन अवैध निर्माण कर लिया गया है। इससे संबंधित दस्तावेज नगर निगम के झोन अधिकारी द्वारा मांगे गए हैं और अगर समय सीमा में यह दस्तावेज नहीं बताए जाते तो फिर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा। 

श्रद्धांजलि सभा भी हुई आयोजित

राजनंदनी को श्रद्धांजलि देने और आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए आगर रोड पर गुरुवार शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और इस घटना पर विरोध जताया।

 


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