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Jabalpur:मप्र हाई कोर्ट ने हज कमेटी को दिए निर्देश, यात्रियों को मुंबई से यात्रा की अनुमति देने पर विचार करें – Madhya Pradesh High Court Gave Instructions To Haj Committee Regarding Haj Yatra

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Madhya Pradesh High Court gave instructions to Haj Committee regarding Haj Yatra

हज यात्रा पर विवाद।
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मप्र हाई कोर्ट ने हज कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को भोपाल के स्थान पर मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति देने पर विचार करें। जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतरिम रहेगी और इस याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होगी। इसके साथ ही एकलपीठ ने कहा कि यात्री दोनों स्थानों के बीच का अंतर किराया जमा कराएं। यदि उनकी मुंबई से यात्रा शुरू करने की अर्जी स्वीकार होती है तो वे ये अंतर राशि वापस पाने के हकदार होंगे।

भोपाल के जियाउद्दीन जमाली सहित अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए हज यात्रा के लिए आवेदन बुलाए थे। आवेदन में भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत 10 एम्बार्केशन प्वाइंट के विकल्प उपलब्ध थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आवेदन के समय अलग-अलग एम्बार्केशन प्वाइंट के किराए का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए यात्रियों ने अपनी सुविधानुसार विकल्प भर दिया।

आवेदकों की ओर से कहा गया कि मुंबई के स्थान पर भोपाल से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों को 67 हजार 972 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा भोपाल से यात्रा शुरू करने वालों को पहले हैदराबाद ले जाया जाएगा। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। याचिका में मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को भोपाल की जगह मुंबई से यात्रा शुरू करने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने पक्ष रखा।

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