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न्यायालय ने 2 साल पुराने मामले में सुनाई सजा, ₹1000 के अर्थदंड से किया दंडित | Court sentenced in 2 years old case, punished with fine of ₹ 1000

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छिंदवाड़ा2 घंटे पहले

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शनिवार को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा 2 साल पुराने मामले में हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दरअसल न्यायालय में सजा सुनाते हुए आरोपी पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजू उर्फ भूरा सकोम पिता झीनो उम्र 40 वर्ष, निवासी जामुननाला थाना उमरेठ,जिला छिंदवाड़ा को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए कठिन आजीवन कारावास एवं ₹1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।

लोक अभियोजक अजय पालीवाल के मुताबिक 30 अक्टूबर 2021 की रात्रि के लगभग 8:00 बजे रामू नामक व्यक्ति आरोपी के घर पर मृतिका संगीता और उसके पुत्र सौरभ और पुत्री रोशनी के साथ अलाव ताप रहा था।तभी अभियुक्त पति घर आया और उसने रामू और संगीता के बातचीत करने की बात पर से रामू को डांटा ,जिससे रामू वहां से चला गया।

रात्रि लगभग 10:00 बजे मृतिका संगीता घर के बाहर जाकर ,गणेश चौक जामुन नाला में रामू से बातचीत कर रही थी, जिस पर आरोपी ने अपनी पत्नी संगीता को थप्पड़ मारा तथा रामू वहां से भाग गया। आरोपी संजू द्वारा अपनी पत्नी कोघर लेकर आया और अभियुक्त ने सौरभ और रोशनी के सामने पत्नी संगीता को सागौन की लकड़ी से मारना शुरू कर दिया, और जब संगीता बेहोश होकर गिर गई, तब उसे कंबल उढ़ाकर सुला दिया, और आरोपी भी सो गया। सुबह संगीता की पुत्री रोशनी 7:00 बजे संगीता को चाय देने गई, तब संगीता के नहीं उठने पर कंबल उठाकर देखा तो संगीता मृत अवस्था में मिली।

सौरभ और रोशनी ने इसकी सूचना इंदर लाल और झीनों को दी तब इंदरलाल ने मृतिका के भाई गोलू दर्शमा और अंकुश को सूचना दी। जिसके आधार पर उमरेठ पुलिस ने आरोपी संजू उर्फ भूरा के विरुद्ध धारा 302 भा. द. वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालानी कार्यवाही की गई।

प्रकरण में आरोपी एवं मृतिका के पुत्र सौरभ एवं पुत्री रोशनी तथा एक अन्य पुत्र के समक्ष ,पुनर्वास का प्रश्न उत्पन्न होगा। इस वजह से मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा को भेजे जाने का आदेश भी दिया गया, ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण मृतिका एवं अभियुक्त की संतानों हेतु प्रतिकर का निर्धारण कर सके।

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