मध्यप्रदेश

Hearing on Vedika murder case held in High Court | आरोपी प्रियांश की जमानत याचिका खारिज; HC का आदेश, दोषी पुलिस अधिकारी और अस्पतालों पर हो कार्यवाही

जबलपुर30 मिनट पहले

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16 जून 2023 को एमबीए छात्रा वेदिका सिंह की हुई हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बहुचर्चित वेदिका हत्याकांड पर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगत ने सुनवाई करते हुए न सिर्फ आरोपी की जमानत याचिका खारिज की, बल्कि उन पुलिसकर्मियों और अस्पताल संचालकों को भी दोषी माना है,जिन्होंने की इस केस पर लापरवाही बरती है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जबलपुर रेंज के आईजी,डीआईजी और एसपी को निर्देश दिए है कि दोषी पुलिस अधिकारी और अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

वेदिका हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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