वाहन स्वामी की मौत पर 15 लाख का भुगतान करेगी बीमा कंपनी | Insurance company will pay 15 lakhs on death of vehicle owner

सतना36 मिनट पहले
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वाहन मालिक की वाहन चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उसकी दुर्घटनात्मक बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजेश कोष्ठा और सदस्य उमेश गिरी की पीठ ने बीमित वाहन के मालिक की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान नहीं करने को सेवा में कमी मानते हुए 7 हजार का प्रतिकर राशि भी दिलाया है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ओमी शंकर तिवारी ने बताया की प्रमोद कुमार गौतम हाल निवास पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नई बस्ती सतना की पत्नी अंजू गौतम ने एक्टिवा स्कूटी वाहन क्रय किया था। स्कूटी वाहन को चलाते हुए दिनांक 04 नवंबर 2019 को बाजार गई थी। वाहन चलाते वक्त बड़े यान ने टक्कर मारकर घायल कर दिया मृतिका अंजू गौतम को गंभीर चोटें आई। जिसका इलाज बिरला हॉस्पिटल सतना में हुआ और नाजुक स्थित होने के कारण जबलपुर इलाज के लिए भेजा गया। अपेक्स हॉस्पिटल जबलपुर में इलाज के दौरान 15 नवंबर 2019 को शिकायतकर्ता के पत्नी की मृत्यु हो गई।
शिकायतकर्ता ने पत्नी के मृत्यु की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने हेतु ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सतना के कार्यालय से मांग किया था। बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि देने से इनकार कर दिया। जिसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग सतना में की गई। जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ ने बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर 15 लाख के क्षतिपूर्ति राशि और 7 हजार का अन्य व्यय राशि दिए जाने का आदेश किया है। आदेश के पालन नहीं करने पर 6% का ब्याज भी लगाया है।
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