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ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर कट रही जेब, अधिकारी बेपरवाह, बिचौलिए के भरोसे RTO

अनूप पासवान

कोरबा. छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए व्यवस्था को सरल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अधिकांश लोगों को नियमों की कोई जानकारी नहीं है. यही कारण है कि परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को 4,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. कोरबा में जागरूकता की कमी का भरपूर लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं. परिवहन कार्यलय के बाहर बिचौलिए घूमते रहते हैं जो लोगों को जल्दी काम करवाने का लालच देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं.

कोरबा जिले में ऐसे कार्यों के लिए जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना 25 वर्ष पहले की गई थी. वर्तमान में तहसील कार्यालय के पास यह कार्यालय संचालित है. यहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर कराने, नवीनीकरण सहित कई कार्य किए जाते हैं. परिवहन प्राधिकरण ने लर्निंग लाइसेंस के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया है. नियमित लाइसेंस (पर्मानेंट) के लिए अलग से राशि देनी होती है. लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है. ऐसे में वो परिवहन कार्यालय और इसके आसपास चलने वाली दुकानों में 3,500 से लेकर 4,000 रुपये अदा करने को मजबूर हैं. पूछताछ करने पर लोगों ने इसकी जानकारी दी.

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परिवहन विभाग के अधिकारी रहते हैं नदारद

न्यूज़ 18 लोकल ने मिल रही ऐसी खबरों की सत्यता जानने के लिए दो दिन परिवहन कार्य का चक्कर लगाया, लेकिन अधिकारी कार्यालय से नदारद रहे. फोन पर उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा.

नेहरू नगर में रहने वाले नोमन तिवारी पिछले कई दिन से इस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के नहीं मिलने से उनका काम नहीं हो पा रहा है. उन्होंने महिंद्रा फाइनेंस से अपनी पत्नी पुष्पा के नाम पर वाहन फाइनेंस कराया था. अंतिम भुगतान होने के बाद अगले कार्यों के लिए कितनी परेशानी हो रही है इसका बयान नोमन नहीं कर पा रहे हैं.

सरकार ने राजस्व से लेकर परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों से संबंधित सेवाओं को सरलीकृत करने के लिए काम किया है. इनका लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि लोग इस बारे में अवगत हों. जानकारी होने पर लोग बिचौलियों के चक्कर से बच सकते हैं. साथ ही, उनका काम भी आसान हो सकता है.

DL के लिये ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी वेबसाइट https://parivahan.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. अब जबकि सारी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही हैं, आप कोई भी सरकारी दस्तावेज बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं…
– आधार कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– पता का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
– जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10 वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते हैं)
– पासपोर्ट साइज फोटो
– हस्ताक्षर
– लर्निंग लाइसेंस नंबर
– मोबाइल नंबर

Tags: Chhattisgarh news, Driving license, Korba news, RTO


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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