मध्यप्रदेश

नाबालिग से गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा | Life imprisonment for both the accused who gangraped a minor

डिंडौरीएक घंटा पहले

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मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने शाहपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज वर्मा ने जानकारी में बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में नाबालिग को गांव से बाहर रास्ते से उठाकर पुल के नीचे गैंगरेप कर फरार हो गए थे।

नाबालिग परिजनों के साथ शाहपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने आरोपी महेंद्र उर्फ बिसरू पिता प्यारेलाल यादव, संदीप उर्फ गोलू गिरी पिता मंगलेश, थाना जंहागीराबाद जिला भोपाल के खिलाफ धारा 376,376 (डी),366,341,506,34 भादवि ,3,4,5,6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 3(2)(V),3(1)(w)(2) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होते ही आजीवन कारावास की सजा और एक-एक हजार रुपए के दंड से दंडित किया है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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