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26 वीक के गर्भ को गिराने पर SC का फैसला, महिला को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे मे कोई असमान्यता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय समय पर एम्स डिलीवरी कराएगा.
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