मध्यप्रदेश

स्कूल संचालक की धोखाधड़ी से नहीं दे पाई बॉर्ड एग्जाम | ● Class 10th girl students were deprived of giving examination due to the fraud of private school operator.. ● Admission up to 8th standard, admission of girl students up to 10th class crying collector


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छतरपुर (मध्य प्रदेश)12 मिनट पहले

छतरपुर में स्कूली छात्राओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहां छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की है। छात्राओं का आरोप है कि वह स्कूल संचालक की धोखाधड़ी के चलते दसवीं का एग्जाम नहीं दे पा रही हैं जिससे उनका साल बर्बाद हो गई है।

गांव से चलकर छतरपुर पहुंची पीड़ित छात्राओं ने रोते हुए बताया कि वह छतरपुर जिले के बड़ामलहरा अनुविवभाग के धनगुवां की रहनें वाली हैं। वह धनगुवां में स्थित स्व.श्री बाबूसिंह पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं। जिसे बड़ामलहरा के रहने वाले दीपू सिंह घोष द्वारा संचालित किया जाता है। उक्त स्कूल में हम वर्ष 2017 से कक्षा 5वीं से पढ़ रहे हैं। हमें कक्षा 10वीं तक की मान्यता कहकर पढ़ाया गया जबकि पता चला है कि उसकी 8वीं तक की मान्यता है। यहां इस स्कूल में हम जैसे 10 और बच्चे हैं जिनकी साल स्कूल संचालक के चलते बर्बाद हुई है।

पहले दिन से धोखे में रखा

1 मार्च से कक्षा 10वीं के एग्जाम शुरू होने पर हमें पहले दिन से ही हिंदी के पेपर में धोखे में रखा गया। हमें पिछले साल की कक्षा 9वीं की मार्कसीट नहीं दी गई और 10वीं का परीक्षा प्रवेश-पत्र नहीं दिया गया और जिस पहले दिन यानी 1 मार्च को हिंदी के पेपर के लिए हम लोगों को ग्राम सड़वा बुलवाया गया कि यहां से आपके पेपर होंगे।

सड़वा पहुंचने पर कहा गया कि सेंटरछतरपुर है वहां से हम बस से छतरपुर पहुंचे जहां से हमें घुमा-फिराकर फिर वापिस घर यह कहकर भेज दिया गया कि अगली 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान के पेपर वाले दिन दोनों पेपर एक साथ करवा देंगे। अब आज जब आये तो आज मिल नहीं रहा जाने कहां चला गया है। जिसके चलते हमने अपने कलेक्ट्रेट आकर मामले की शिकायत की है।

पास की मार्कशीट दिला देंगे

परिजनों की मानें तो अब वह अब दूसरों से कहलवा रहा है कि तुम लोग पेपर के चकक्कर में मत पड़ो हम पास करवा देंगे पास की मार्कसीट दिल देंगे। ज्यादा परेशान मटी हो यहां वहां मत फ़िरो शिकायतें न करो।

ADM बोले-होगी FIR जाएगा जेल

मामले में ADM नमः शिवाय अरजरिया का कहना है कि उक्त मामले में तत्काल प्रभाव से SDM को जांच के आदेश दिए हैं। जांच में गर दोषी पाए जाने पर उक्त संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का माल दर्ज कर FIR की जायेगी और जरूरत पड़ने पर जेल भेजा जायेगा। छात्राओं और उनके परिजनों SDM से मिंलने को कहा है।

स्कूल संचालक बोला

मामले में हमने स्कूल संचालक से फोन पर बात की तो उसका कहना है कि हमारा स्कूल आठवीं तक है छात्राएं हमारे यहां नहीं पड़ती वह वीं तक ही पढ़ी हैं। जबकि छात्राओं और उनके माता-पिता का कहना है कि जिसकी बिल्डिंग में स्कूल खोले हुए हैं वह इस बात की गवाही देंगे कि हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने आती थीं। इतना ही नहीं उनकी 10वीं की कॉपी किताबों में उनके सिग्नेचर हैं।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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