मध्यप्रदेश

Chhatarpur:लव मैरिज के डेढ़ साल बाद पति ने ही किया था पत्नी का कत्ल, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा – Chhatarpur Husband Sentenced To Life Imprisonment For Killing Wife After Love Marriage


सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छतरपुर जिले में प्रेम विवाह के बाद पति ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग डेढ़ साल पहले हुई इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया, 23 अक्टूबर 2021 को पुलिस चौकी जिला अस्पताल छतरपुर से मृतका नेहा कोरी पत्नी कौशल कोरी उम्र 20 साल के मृत अवस्था में लाने विषयक तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतिका के नवविवाहिता होने से जांच नगर पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान मृतिका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक नेहा कोरी की मृत्यु नुकीली धारदार वस्तु से पेट में आई चोटों के कारण होना लेख था।

जांच के दौरान मृतका की मां निर्मला कोरी द्वारा बताया गया, 12 मई 2020 को उसकी उसकी लड़की नेहा कोरी को आरोपी कौशल उर्फ हल्के कोरी भगा कर ले गया था। करीब डेढ़ दो महीने पहले नेहा ने फोन से बताया था कि वह कौशल कोरी के साथ नरसिंहगढ़पुरवा में किराए के मकान में रहती है। 22 अक्टूबर 2021 की रात में कौशल कोरी ने मोबाइल से बताया कि लड़की नेहा को देखना हो तो आ जाओ, वह बेड से गिर गई है। तब दूसरे दिन करीब 11 बजे नेहा को देखने गई थी।

नेहा पंलग पर लेटी थी, उसके पेट में पट्टी चिपकी थी। पूछने पर नेहा ने बताया था कि पति कौशल कोरी पहले खूब चाहता था, जब से बच्ची हुई है उसके साथ मारपीट करता है। रात में लड़ाई झगड़ा कर उसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की नियत से पेट में कोई नुकीली चीज मार दिया है। इलाज कराने ले गया था, डाक्टर ने पेट में टांका लगा कर पट्टी बांधी है। कौशल के परिजनों के आ जाने के कारण नेहा ने और कुछ नहीं बताया था, फिर शाम करीब 7:30 बजे दामाद कौशल कोरी ने फोन से बताया कि नेहा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जो खत्म हो गई है।

जांच के दौरान अन्य साक्षियों के भी कथन लिए गए थे। संपूर्ण जांच पर यह पाया कि  कौशल कोरी द्वारा किसी नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर को सही जानकारी और पुलिस को सही सूचना न देकर घटना स्थल को मिटाकर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया जाना पाए जाने पर थाना सिविल लाइन में आरोपी कौशल कोरी के खिलाफ भादवि की धारा- 302 और 201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जांच में आरोपी ने स्वीकार किया था कत्ल…

विवेचना के दौरान पूछताछ में आरोपी द्वारा नेहा के पेट में चाकू मारना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त चाकू को घर में बिस्तर के नीचे छिपाकर रखना बताया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी कौशल कोरी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। मामले के अनुसंधान में लोकेन्द्र सिंह सीएसपी और राजकुमार तिवारी एसआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विचारण के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया के न्यायालय ने आरोपी कौशल कोरी को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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