मध्यप्रदेश

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 4 आरोपियों को छह महीने के लिए किया जिला बदर | District Badar for six months to 4 accused involved in criminal activities

सीहोर13 मिनट पहले

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जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 04 आरोपियों को छ:माह के लिए जिला बदर कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जिन 4 आरोपियों को जिले के आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशांगवाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से छ:माह के लिए जिला बदर किया है।

जिन 4 आरोपियों को जिला बदर किये गये उनमें शिवराज सिंह आ. रूपसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी छीपानेर थाना गोपालपुर को 8 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। दूसरे आरोपी पवन उर्फ चिमनी आ. वेदप्रकाश राठौर उम्र 30 साल निवासी फारेस्ट कॉलोनी गंज सीहोर को 18 अपराधों में लिप्त पाये जाने के कारण जिला एवं जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। तीसरे आरोपी शाक्ति सिंह चौहान आ. नरेन्द्र सिंह चौहान निवासी छीपानेर थाना गोपालपुर को 11 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर 06 माह के लिए जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। चौथे आरोपी सचिन सिंह आ. चिमन सिंह राजपूत निवासी छीपानेर थाना गोपालपुर को 12 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर 06 माह के लिए जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है कि 04 आरोपियों को 48 घंटे के भीतर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा तथा जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहने का आदेश दिया गया है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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