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Paper leak case Gujarat government bill proposes 1 crore fine 10 year jail

गांधीनगर. गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2023 में सरकार (Gujarat government) ने अपने सख्‍त इरादे सामने किए हैं. इसमें अपराध में शामिल होने वाले दोषियों पर अधिकतम 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रस्‍ताव में शामिल किया गया है. इस विधेयक पर आगामी बजट सत्र (Gujarat Budget) में चर्चा की जाएगी. गुजरात में पेपर लीक कांड (Paper leak case) की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की उम्‍मीद है.

फिलहाल इसे गुजरात विधानसभा के सदस्‍यों के लिए पेश किया है, ताकि वे इसका अध्‍ययन कर सकें और सत्र में चर्चा कर सकें. नए विधेयक के प्रस्‍ताव में कहा गया है कि ऐसे गलत कामों में दोषियों को 3 साल की कैद और 1 लाख रु से कम का जुर्माना देना होगा. अगर वे जुर्माना देने की स्थिति में न हों तो उनके कारावास की सजा बढ़ाई जा सकती है. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अधिकृत हो, परीक्षा के आयोजन का जिम्‍मेदार हो अथवा ऐसा न भी हो तो उसे दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी. उसे कम से कम 5 सालों लेकिन 10 सालों से कम समय के लिए कारावास का दंड दिया जाएगा. इसके अलावा उसे 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा.

अगर छात्र दोषी हुआ तो दो सालों तक नहीं दे पाएगा परीक्षा
इन प्रस्‍तावों कहा गया है कि अगर अपराध में किसी छात्र को दोषी पाया जाता है तो उसे अगले दो सालों के लिए सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी. प्रावधानों में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है.

Tags: Gujarat Budget, Gujarat government, Gujarat news, Paper Leak


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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