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Delhi mayor election hearing starts in supreme court check latest updates – Delhi Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, अदालत ने कहा

नई दिल्ली. दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. शीर्ष अदालत का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नामित पार्षद(एल्डरमैन) मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं. संविधान में इसको लेकर पूरी स्पष्टता है.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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