बिजली चोरी के 50 हजार तक के प्रकरणों में मिलेगी छूट, कोर्ट में लगे हैं 276 प्रकरण | Exemption will be given in 50 thousand cases of electricity theft, 276 cases are in court

बुरहानपुर (म.प्र.)7 मिनट पहले
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मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इस बार बिजली चोरी के 10 हजार रूपए तक के प्रकरणों की बजाए 50 हजार रूपए तक के प्रकरणों में छूट देगी। कंपनी के कोर्ट में 276 प्रकरण लगे हैं जबकि 177 प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट में लगाए जाने हैं, लेकिन इसमें भी अगर लोग चाहें तो 11 फरवरी को लगने वाले लोक अदालत में समझौता किया जा सकता है।
इसे लेकर लोक अदालत के नोडल अधिकारी और बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री शहर प्रेमचंद पटेल ने बताया-11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138, 126 के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिन विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजन का पंचनामा बनाया जाकर निर्धारण आदेश जारी किया गया है ऐसे उपभोक्ताओं को पूर्व में उर्जा विभाग के पत्र के अनुसार 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट, आंकलित सिविल दायित्व की राशि 10 हजार तक के प्रकरणों के लिए सीमित की गई गई थी, लेकिन अब मप्र सरकार ने आंकलित सिविल दायित्व की राशि 50 हजार रूपए तक प्रकरणों के लिए की गई है। इसलिए 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ उठा सकते हैं और प्रकरण का स्थायी निराकरण करा सकते हैं।
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