मध्यप्रदेश

The court sentenced the accused of rape to life imprisonment- the psychologist’s report was presented in the court, the mental balance of the 40-year-old woman was found to be like that of a 2-year-old child | दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद: मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर फैसला, 2 साल के बच्चे की मिला 40 वर्षीय महिला का मानसिक संतुलन – Burhanpur (MP) News


40 साल की एक महिला का मानसिक संतुलन महज 2 साल की बालिका की तरह है। वह बोल नहीं पाती थी। उसके साथ एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया था। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म, सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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कोर्ट में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चोईथराम अस्पताल डॉ. महेंद्र कुमार आचार्य द्वारा दिए गए कथन के अनुसार 2 साल के बाद महिला का आईक्यू, एसक्यू लेवल नहीं बड़ा। यह 30 से 90 के ऊपर होता है। पीड़िता का आईक्यू लेवल 13 से कम था। उसे संभालने के लिए बड़ी बहन है जो उसकी देखरेख करती है। आरोपी उसके साथ दुष्कृत्य का प्रयास कर रहा था। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।

खास बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म के सिम्टम्स नहीं पाए गए, लेकिन आरोपी ने मानसिक रूप से निःशक्त महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और जिस स्थिति में उसे पकड़ा गया था उस आधार पर उसे सजा सुनाई गई। मामले में एमवाय अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने महिला की मेंटल स्थिति चेक की थी जिसके बाद पता चला था कि उसका मानसिक संतुलन केवल 2 साल की बच्ची की तरह है। वह बोल नहीं पाती है। डॉक्टरों ने बताया कि आईक्यू लेवल 13 से कम होने पर मंदबुद्धि माना जाता है। आमतौर पर व्यक्ति का आईक्यू लेवल 90 होता है। मेडिकल रिपोर्ट में महिला को मंदबुद्धि पाया गया। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को एकमात्र साक्षी पीड़िता की बहन के कथन के आधार पर सजा सुनाई।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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