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Meerut Acid Attack Case में कोर्ट का बड़ा फैसला, नंद-भाभी पर सोते डाला गया था तेजाब, 4 आरोप‍ियों को 14 साल की सजा

हाइलाइट्स

29 जून 2016 को रात में सानिया नाम की महिला ने अपनी ननद और जेठानी पर आशिकों के साथ मिलकर तेजाब डाल दिया था.
शीबा का एसिड अटैक के कारण निकाह भी नहीं हो पाया

उत्‍तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में 6 साल से एसिड अटैक (acid attack) का दर्द झेल रही दो महिलाओं को शुक्रवार यानी आज इंसाफ मिल गया. घर में घुसकर तेजाब डालने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 1-1 लाख का जुर्माना भी किया है. पीड़िताओं को इंसाफ मिलने में 6 साल का लंबा वक्त लगा है. हालांकि अब इंसाफ पाकर उनके झुलसे हुए चेहरे पर खुशी नजर आई है.

मामला मेरठ के थाना फलावदा क्षेत्र का है. जहां 29 जून 2016 को रात में सानिया नाम की महिला ने अपनी ननद और जेठानी पर आशिकों के साथ मिलकर तेजाब डाल दिया. पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया आशिकों को बुलाकर घर में घुस आया और फिर तेजाब डालकर भागने की प्लानिंग रच डाली. एसिड अटैक की इस घटना को लेकर उस समय सनसनी फैल गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इंसाफ की आस में पीड़िताएं भटक रही थी.

शीबा का एसिड अटैक के कारण निकाह भी नहीं हो पाया और अब तक करीब 35 लाख से ज्यादा की रकम इलाज पर खर्च कर चुके हैं. 6 साल बाद शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला हुआ. एडीजे 15 हर्ष अग्रवाल की कोर्ट ने इस मामले में महिला सानिया समेत 4 लोगों को आरोपी करार देते हुए 14 साल की सजा सुना दी है. इसके अलावा इन सभी पर ₹1-1लाख का जुर्माना भी किया है. कोर्ट के फैसला सुनकर पीड़ितों के चेहरे पर सुकून नजर आया.

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एक तो एसिड अटैक की जलन और ऊपर से थाना और कचहरी के चक्कर ने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन अब जाकर आरोपियों को सजा हो गई और पीड़ितों के चेहरे पर खुशी नजर आई.

Tags: Acid attack, Meerut news, UP news


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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