अजब गजब

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना पर मिलेगा 7.5 फीसदी की दर से ब्याज, जानें इसपर चुकाना होगा टैक्स या मिलेगी छूट?

हाइलाइट्स

यह योजना देश भर के 1.59 लाख डाकघरों में उपबल्ध है.
आप अपने किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं
इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट के लिए योग्य नहीं है.

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाता है. इन्हीं योजनाओं में से एक है महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जिसका संचालन पोस्ट ऑफिस करता है. इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश करते हुए महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू करने का ऐलान किया था.

आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की ज्यादातर योजनाओं में जमाकर्ताओं को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती का फायदा मिलता है. ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) लेने पर भी टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है या नहीं? आज हम यहां इस योजना से जुड़े सारे नियमों पर विस्तार से बात करेंगे.

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जानिए क्या है महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना का ऐलान साल 2023-24 के बजट में किया गया था. बता दें कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में दो साल के लिए फ्लेक्सिबल इनवेस्टमेंट और 2 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा के साथ आशिंक निकासी और हर तीन महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का लाभ मिलता है. वहीं यह योजना 31 मार्च 2025 यानी केवल दो साल के लिए वैलिड है. पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दर मिलता है.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए एक अधिसूचना भी जारी किया है. बता दें कि आप अपने किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं. यह योजना देश भर के 1.59 लाख डाकघरों में उपबल्ध है.

क्या मिलेगा टैक्स बेनिफिट ?
वित्त मंत्रालय के 5 अप्रैल, 2023 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट के लिए योग्य नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस पर हासिल किए गए ब्याज के लिए टैक्स चुकाना होगा. अगर आपने केवल इस योजना में ही निवेश किया है तो इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि आपका टीडीएस काटा जाएगा.

Tags: Budget 2023, Business news, Business news in hindi, Earn money, Finance minister Nirmala Sitharaman, Nirmala Sitaraman, Post Office, Small Saving Schemes, Women


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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