मध्यप्रदेश

फिरौती के लिए किए गए किडनेपिंग के मामले में सुनील जाटव को उम्रकैद | Life imprisonment to Sunil Jatav in kidnapping for ransom case

दतियाएक घंटा पहले

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विशेष न्यायाधीश जी.सी. शर्मा ने अपहरण और फिरौती के मामले में आरोपी सुनील जाटव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है।

अपरलोक अभियोजक (वकील) पंकज मिश्रा और अरुण लिटौरिया ने बताया कि आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व 16 अगस्त को सेबढा निवासी व्यवसायी रोहित अग्रवाल का सुबह मार्निग वॉक के समय बदमाशों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। जब अपहृत देर शाम तक नहीं लौटा तो अपहृत के पिता राजेद्र अग्रवाल ने थाना सेवढा में घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 364 -A , 368 , 120 B , 11 / 13 डकैती के तहत जांच प्रारंभ कर दी। विवेचना के दौरान घटना में शामिल बदमाश चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू, सोनू उर्फ वीरेन्द्र, गंगाराम, दयाराम, मुकेश, राकेश को गिरफ्तार कर अपहृत सहित फिरौती में मिली राशि को बरामद कर ली थी। इस अपराध में आरोपी सुनील जाटव फरार था। प्रकरण में शामिल आरोपी को न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है।

प्रकरण के संबंध में अपराध में शामिल आरोपी सुनील जाटव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसके विरूद्व चालान प्रस्तुत किया। आज विचारण न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गंगाचरण शर्मा ने विचारण पश्चात आरोपी सुनील जाटव को आजीवन कारावास और 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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