दिवारों पर लिखना होगा- जमाकर्ता अपनी रिस्क पर राशि जमा कराएं | Will have to write on the walls – Depositors should deposit the amount at their own risk

बड़वानी39 मिनट पहले
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बड़वानी में अब सभी साख संस्थाओं को अपने कार्यालय के बाहर नोटिस लिखना होगा। जिसमें लिखा होगा की सभी सदस्य अपने रिस्क कर पैसा जमा करें। सहायक आयुक्त सहाकारिता सुरेश सांवले ने आयुक्त सहकारिता भोपाल से प्राप्त पत्रानुसार बड़वानी जिले की समस्त शहरी साख संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रशासक एवं प्रबंधकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वह अपने संस्थाओं के बाहर सूचना पटल पर यह सूचना चस्पा करवाएं कि साख संस्थाओं में सदस्य अपनी रिस्क पर राशि जमा करावे। साख संस्थाओं द्वारा जमाकर्ताओ की राशि का भुगतान नहीं किया जाता। इसके लिए पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप एवं सहायक पंजीयक जिम्मेदार नहीं होंगे।
सहायक आयुक्त सहकारिता सुरेश सांवले से प्राप्त जानकारी अनुसार शहरी साख संस्थाओं द्वारा गैर सदस्यों से आर्थिक समव्यवहार करना बैंकिंग की श्रेणी में आता है। जिस हेतु शहरी साख संस्थाओं के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस नही होता है। अर्थात शहरी साख संस्थाओं द्वारा बैंकिंग कार्य करना भी बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट का उल्लंघन होकर वर्जित होने के साथ-साथ आपराधिक एवं धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य है।
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