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सड़क पर गड्ढों के कारण हुआ हादसा तो FIR दर्ज करें गृह विभाग: हाईकोर्ट

बेंगलुरु. हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि वह गड्ढों के कारण दुर्घटना से संबंधित शिकायत पर एफआईआर दर्ज करें. अदालत ने कहा कि गड्ढों के कारण हुई दुर्घटना में किसी के घायल या मौत होने की शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है.

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हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले में गृह विभाग को पक्षकार बनाए. अदालत ने कहा कि गड्ढे के कारण दुर्घटना के शिकार लोग सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और संबंधित पुलिस इस मामले की जांच करेगी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी.

Tags: Karnataka, Road accident

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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